इस्लाम मे हराम की कमाई (Prohibited Income in Islam):
इस्लाम धर्म मे निम्नलिखित तरह की कमाई को हराम कहा गया है:
1. किसी व्यक्ति या संस्थान जैसै बैंक आदि से सूद यानी ब्याज की कमाई
2. रिश्वत यानी घूस की कमाई
3. चोरी, डकैती या छिनतई की कमाई
4. कम तौल या कम माप देकर की कमाई
5. खराब या ऐबदार माल को बढ़िया माल बोलकर बेचने से की कमाई
6. हराम चीज बेचकर की गई कमाई जैसे शराब बेचकर
7. जुआ खेल कर की गई कमाई
8 सूद / ब्याज का हिसाब किताब लिखने से की गई कमाई,
आदि आदि।
अल्लाह, हम सब को हराम की कमाई से हिफाजत फरमाए और हलाल कमाई मे बरकत अता फरमाए। आमीन।
नोट: ज्यादा जानकारी के लिए अपने नजदीक के उलमा से मिलें। मैं आलिम नहीं हूँ।